MP Patwari Exam High Court: हाईकोर्ट (High Court) ने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 आरक्षण दिए जाने के मामले में चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने निर्देश देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तब जवाब प्रस्तुत करें। ज्ञात हो कि जबलपुर निवासी शिवम शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को पटवारी भर्ती परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर चुनौती दी है।
क्या है मामला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर निवासी शिवम शुक्ला द्वारा एक याचिका दायर की गई है। याचिका मे हाल के दिनों में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा मे ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह एवं अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा।
जिसमें बताया गया कि शासन द्वारा आयोजित की गई कई भर्तियों में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश देते हुए कहा था कि ओबीसी को 27 नहीं सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में जारी किए गए पटवारी के विज्ञापन में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया।
जब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट को अवगत कराया गया परीक्षा के बाद चयन सूची भी जारी कर दी गई लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई है। ऐसे में मांग की गई कि इसमें ओबीसी को 14 प्रतिशत पदों पर आरक्षण देते हुए नौकरी दी जाए।
पहले हो चुकी है सुनवाई
जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट में 4 अगस्त को पटवारी परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण मामले की सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई 7 अगस्त को निश्चित की गई थी। अब हाईकोर्ट ने इसे 11 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।