एमपी में नहीं हटाए जाएंगे अतिथि विद्वान, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
हाईकोई जबलपुर ने अतिथि विद्वानों को हटाने पर रोक लगा दी है।
Jabalpur High Court Atithi Vidwan News: हाईकोई जबलपुर ने अतिथि विद्वानों को हटाने पर रोक लगा दी है। मप्र हाईकोई ने एक अंतरिम अदेश के तहत नई चयन प्रक्रिया जारी रहने तक अतिथि विद्वानों को न हटाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने तकनीकि शिक्षा विभाग के सचिव, तकनीकि शिक्षा संचालनालय के आयुक्त, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, पॉलीटेक्निक कॉलेज उज्जैन व एआईसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अपै्रल को होगी। याचिकाकर्ता रेखा सिंह, पायल परमार सहित उज्जैन के इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेज में पदस्थ 21 अतिथि विद्वानों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया व संतोष आनंद ने पक्ष रखा।