सरकार का नया नियम: मध्यप्रदेश में हेलमेट पहने है तो भी लगेगा जुर्माना, जानिए कारण..
भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है. आपको बता दे की जहा सरकार अभी तक नागरिको को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी वही तरफ इस बदले नियम से आम जन मानस सकते में है. मध्यप्रदेश सरकार के नियम अनुसार अब जुर्माना 1 हजार रूपए लगेगा।
मिली जानकरी के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार अब हेलमेट के भार के अनुसार नागरिको से जुर्माना काटेगी। आप को बता दे की मध्यप्रदेश में कोरोना के बीच जहा सरकार हेलमेट न पहनने वालो से वसूली कर रही है वही आम नागरिक सरकार का विरोध कर रहा है.
सरकार के नए नियम के अनुसार अब आपके हेलमेट का भार 1.2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यदि 1.2 किलो से ज्यादा वजन पाया जाता है तो आपको 1 हजार रूपए का जुर्माना भरना होगा।
आपको बता दे की परिवहन विभाग नापतौल विभाग के साथ मिलकर यह मुहिम चलाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सब स्टैंडर्ड हेलमेट का चलन खत्म करने के लिए मानक लागू किए हैं। इस नियम को परिवहन विभाग अब पूरी गाइडलाइन के साथ मध्यप्रदेश में लागू करने की तैयारी भी कर रहा है।