'MP में Love Jihad' / भोपाल में 7, इंदौर में 5, जबलपुर एवं रीवा में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामलों में FIR दर्ज हुई, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी...
MP में Love Jihad / मध्यप्रदेश में नए धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत अब तक 23 मामले दर्ज हो चुके हैं. इस बात की जानकारी MP के गृहमंत्री
MP में Love Jihad / मध्यप्रदेश में नए धर्म स्वातंत्र्य कानून (Freedom of religion law) के तहत अब तक 23 मामले दर्ज हो चुके हैं. इस बात की जानकारी मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के जरिए दी है. गृहमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि नए क़ानून के तहत भोपाल संभाग में 7, इंदौर में 5, जबलपुर एवं रीवा में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामलों में FIR दर्ज हुई हैं.
बता दें मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 गत माह की 9 जनवरी 2021 को लागू हो गया था. इस नए क़ानून के तहत 23 दिनों में 23 मामलों पर FIR हो चुकी है. अब हाल ही में प्रदेश के गृहमंत्री ने ट्विटर के जरिए बताया है कि नए क़ानून के तहत कितने जिलों और संभागों में मामले दर्ज हुए हैं.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra, Home Minister of MP) ने Tweet कर बताया है कि मध्यप्रदेश में धर्मांतरण के लिए लोभ-लालच, डरा-धमकाकर शादियां कराने वाली ताकतों पर अंकुश के लिए मप्र सरकार की कानूनी पहल के सार्थक नतीजे सामने आने लगे हैं. धर्म स्वातंत्र्य क़ानून के तहत जनवरी में कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं.
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उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में नए कानून के तहत भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा 7, इंदौर में 5, जबलपुर एवं रीवा में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है.
प्रदेश में नए कानून के तहत भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा 7, इंदौर में 5, जबलपुर एवं रीवा में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) February 11, 2021
बता दें नए क़ानून के तहत मध्यप्रदेश में अपना धर्म छिपाकर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन साल से दस साल तक के कारावास का प्रावधान है. इसी के साथ 50 हजार रुपए अर्थदंड और सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर 5 से 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान तय किया गया है.