CORONA : MP में रेड जोन में 12 जिले, ऑरेंज में सतना तो ग्रीन में रीवा सहित ये जिले.
CORONA : MP में रेड जोन में 12 जिले, ऑरेंज में सतना तो ग्रीन में रीवा सहित ये जिले.भोपाल : मध्यप्रदेश (MP) में कोरोना (CORONA) तेजी से अपने
CORONA : MP में रेड जोन में 12 जिले, ऑरेंज में सतना तो ग्रीन में रीवा सहित ये जिले.
भोपाल : मध्यप्रदेश (MP) में कोरोना (CORONA) तेजी से अपने पैर पसार रहा है| यहां रोजाना बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं| जिसके चलते मप्र कोरोना (CORONA) संक्रमण के मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है, जबकि एक सप्ताह पहले यह 9वें नंबर पर था। वहीं प्रदेश के 9 और जिले रेड जोन में आ गए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 25 जिलों में संक्रमण फैला हुआ है| 26 जिलों में कोरोना (CORONA) वायरस की महामारी फैल गई है।
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प्रदेश में कोरोना (CORONA) का दायरा तेजी से बढ़ रहा है| पिछले एक हफ्ते में ही प्रदेश के 9 और जिले रेड जोन में आ गए हैं। 7 अप्रैल तक सिर्फ तीन जिले इंदौर, भोपाल और मुरैना रेड जोन में थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। रेड जोन में उन जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें कोरोना (CORONA) के 10 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जहां कोरोना (CORONA) के ज्यादा मामले हैं, उन्हें चिह्नित कर कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही वहां के लोगों के बाहर आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना (CORONA) के बढ़ते मामलों के बीच यह राहत है कि प्रदेश के आधे जिले फिलहाल ग्रीन जोन में है, यानी वहां पिछले सात दिनों में कोरोना (CORONA) का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
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रेड जोन – 7 अप्रैल को भोपाल-इंदौर और मुरैना ही रेड एरिया में थे। अब 15 अप्रैल को यह संख्या बढ़ गई। भोपाल, इंदौर, मुरैना के साथ उज्जैन, खरगौन, जबलपुर, बड़वानी, विदिशा, होशंगाबाद, खंडवा, देवास और रतलाम शामिल हो गए हैं।
ऑरेंज जोन – ग्वालियर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, रायसेन, धार, सागर, शाजापुर, मंदसौर, सतना, टीकमगढ़, आगर मालवा और अलीराजपुर।
ग्रीन जोन - अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रीवा, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, हरदा, राजगढ़, सीहोर, बुरहानपुर, झाबुआ, नीमच, दतिया, अशोक नगर, गुना व भिंड।
लॉकडाउन में ये गतिविधियाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी यात्री सेवाएं – हवाई, रेल, रोड, शैक्षणिक व संबंधित संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल व्यवसाय (जिन्हें अनुमति दी गई है उसके अलावा) सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स आदि। किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं।
मास्क पहनना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, 5 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित ना होना, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, शराब, गुटका, तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध, कार्य स्थल पर टेम्प्रेचर स्क्रीनिंग, सेनिटाइजेशन, वृद्ध, कमजोर, मरीज, बच्चे घर पर ही कार्य करेंगे और आरोग्य सेतु एप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।