Big News : कलेक्टर ने जारी की धारा 144, अब 31 तक रात 11 से 6 बजे तक Night Curfew
संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रतलाम ने धारा 144 लागू की है।
रतलाम। संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रतलाम ने धारा 144 लागू की है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक के लिए रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। इस दौरान सामूहिक रूप से एक जगह एकत्र होने भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध का असर
कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंध का असर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बड़े धार्मिक आयोजनों मे ज्यादा भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पूजा स्थलों मे एक साथ 6 लोगों से ज्यादा के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना हर स्थिति में अनिवार्य किया गया है।
खुलेंगे स्कूल और दुकाने
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स्कूलों के आवागमन में कोई भी प्रतिबंध नही रहेगा। अनलॉक के समय जारी किए गए कोविड-19 का पालन करते हुए स्कूलों का संचालन किया जाएगा। साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। प्रतिष्ठान अपने निश्चित समय से खुलकर रात्रि 11ः00 बजे के पूर्व बंद होंगे। प्रतिष्ठानों में भीड़ भाड़ ज्यादा न हो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही करोना गाइडलाइन का पालन दुकान आने वाले उपभोक्ता एवं दुकानदार को करना होगा।
समस्त उद्योग चाहे बड़े हो या छोटे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार संचालित हो सकेंगे। सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सिनेमाघर, जिम अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
त्यौहारों को देखते हुए उठाया कदम
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा यह कदम आगामी त्यौहारों को देखते हुए उठाया गया है। समय रहते उठाए गए इस कदम नवरात्रि एवं अन्य चल समारोह जुलूस आदि में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। ऐसा करने पर अनावश्यक भीड़ करने से लोग बचेंगे जिससे उनका स्वयं का बचाव भी होगा। नवरात्रि में मूर्ति विसर्जन 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं चल समारोह प्रतिबंधित रहेगा।