CM SHIVRAJ की बड़ी सौगात, सिर्फ 1 दिन में मिलेगा 38 सरकारी विभाग का लाभ, पढ़िए
MP: CM SHIVRAJ की सरकार को अब 2 महीने बीत चुके है इसी बीच शिवराज सरकार ने जनता को बहुत बड़ी सौगात दे दी है. जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने नियम निकला की 38 सरकारी विभाग की योजना का लाभ जनता को 1 दिन में मिलेगा और महीनो हफ्तों नहीं भटकना पड़ेगा।
मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, राजस्व, परिवहन, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नगरीय प्रशासन व विकास, सामाजिक न्याय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार विभाग की सेवाओं में से चिन्हित 38 सेवाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की गई है आवेदक सेवाओं का लाभ संबंधित तहसील मुख्यालय में स्थित लोक सेवा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों सहित पहुंच कर प्राप्त कर सकते हैं।
इन सेवाओं में आय, निवास प्रमाण-पत्र जारी करना। मतदाता की सूची की प्रतिलिपि, एफआइआर, मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति देना, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से राजस्व न्यायालय राजस्व मंडल को छोड़कर प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश, अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से राजस्व न्यायालय व राजस्व मंडल को छोड़कर प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश, अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना शामिल हैं।
इसी प्रकार चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, बी.1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, वेब जीआइएसए बी.1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, वेब जीआइ चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, वेब जीआइ खसरा की प्रतिलिपि खाते के समस्त, वेब जीआइ, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना शामिल हैं।
इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत, ट्रेड लाइसेंस, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत व प्रदाय करना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत व प्रदाय करना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना।
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता व परिवहन भत्ता योजनाएं नि:शक्त विद्यार्थियों के छात्रगृह योजनाएं ६ वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति व प्रदाय, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति व प्रदाय, सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति व प्रदाय, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति व प्रदाय, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण शामिल हैं।[signoff]