SC का फैसला: महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी, उद्धव इस्तीफा ना देते तो..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम उन्हें राहत दे सकते थे, लेकिन कोर्ट उनका इस्तीफा तो नामंजूर नहीं कर सकता;

Update: 2023-05-11 09:04 GMT
SC का फैसला: महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी, उद्धव इस्तीफा ना देते तो..
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Supreme Court Verdict On Maharastra:महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में शिंदे सरकार कायम रही आएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे बिना फ्लोर टेस्ट हुए इस्तीफा ना देते तो हम उनको राहत दे सकते थे. लेकिन कोर्ट अब उनके इस्तीफे को तो नामंजूर नहीं कर सकता था. कोर्ट ने यह फैसला उद्धव ठाकरे द्वारा 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर दिया है. 

Supreme Court Verdict On Shiv sena: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा- उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल करने का आदेश तो कोर्ट नहीं दे सकता है. क्योंकी उद्धव ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश जारी करना ही गलत था. राज्यपाल का फैसला संविधान सम्मत नहीं था 

कोर्ट ने कहा कि गवर्नर सिर्फ बागी विधायकों की चिठ्ठी के आधार पर फ्लोर टेस्ट करने का आदेश नहीं दे सकते हैं. विधायकों की चिट्ठी या किसी भी तरह का संवाद ये नहीं दर्शाता कि विधायकों ने उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले लिया.

उद्धव ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका लगाई थी 

जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार उनकी के बागी विधायकों ने गिरा दी तो उन्होंने 24 जून 2022 को इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए और इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल मांग उठाई। जिसके बाद उन 16 विधायकों को नोटिस भेजा गया. इस बीच उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। 

इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली. राज्यपाल ने उनकी सरकार को मान्यता दे दी. इस दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.  और अब जाकर कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया 



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