Income Tax: 31 मार्च तक करना होगा यह काम वरना नहीं मिलेगी टैक्स छूट

वित्तीय वर्ष 2022-23 जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में 31 मार्च से पूर्व यह काम निपटा लें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके।

Update: 2023-03-10 09:53 GMT

वित्तीय वर्ष 2022-23 जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में 31 मार्च से पूर्व यह काम निपटा लें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। यहां पर यह बता दें कि इनकम टैक्स दाखिल करते समय कई प्रकार की छूट भी प्रदान की जाती है। जिसका लाभ पाने के लिए कुछ कार्यों को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाना आवश्यक है।

इनकम टैक्स दाखिल व्यवस्था

इनकम टैक्स दाखिल करने की दो व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। जिसमें एक है नया टैक्स रिजीम व्यवस्था जबकि दूसरा पुराना टैक्स रिजीम व्यवस्था है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो उसको छूट भी प्रदान की जाती है। किन्तु इस छूट का फायदा उन्हें तभी मिल पाता है जब वह 31 मार्च के पूर्व निवेश करा दें। ऐसे में जिन पुराने टैक्स रिजीम निवेशकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट का फायदा चाहिए उन्हें 31 मार्च के पूर्व यह कार्य अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए।

टैक्स सेविंग विकल्पों का उठाएं लाभ

FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। जिसके तहत अधिक धन बचाने के साथ ही आपके द्वारा दाखिल किए जाने वाले इनकम टैक्स को कम करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि पुराने टैक्स रिजीम के तहत इसका लाभ लिया जाता है तो निवेशकों को 31 मार्च के पूर्व निवेश कर देना चाहिए। इस अवधि के पूर्व निवेश करने पर टैक्स बचाने के लिए उपलब्ध टैक्स सेविंग विकल्पों का लाभ मिल सकेगा।

इनकम टैक्स स्लैब

सरकार का यह भी कहना है कि यदि आपके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80सी या 80डी के तहत टैक्स योजना का लाभ लेने के लिए कोई निवेश नहीं किया गया है तो आपको यह कार्य 31 मार्च के पूर्व कर लेना आवश्यक है। टैक्स छूट के लिए विचार वर्तमान वित्तीय वर्ष में किए गए निवेश पर ही किया जाएगा। FY2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा जिनके द्वारा 31 मार्च 2023 के बाद कोई निवेश किया जाता है।

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