Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब मुफ्त में कर सकेंगे सफर, ये दस्तावेज हैं अनिवार्य, जानिए!
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है.
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana: इन दिनों तेजी से जनता को सुविधा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों नई-नई योजना बना रहे है. हाल ही में दिल्ली सरकार (Delhi government) भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Tirth Yatra Scheme) में 60 साल से अधिक उम्र के लोगो को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करने की सुविधा देगी. बता दे की इस योजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाने वाला है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी थी कि कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या (Ayodhya) की तीर्थ यात्रा को जोड़ने को मंजूरी दे दी है.
ये उठा सकते है लाभ (can take advantage of)
-मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ सिर्फ वही उठा सकते हैं जो NCT दिल्ली के निवासी हैं।
-आवेदक की उम्र 60 साल होनी चाहिए। ध्यान रहे कि जिस साल वे अप्लाई कर रहे हैं, उस साल 1 जनवरी को 60 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
-आवेदक या उनके जीवनसाथी केंद्र व राज्य सरकार या स्थानीय निकायों में कार्यरत नहीं होने चाहिए।
-इसका लाभ सिर्फ वही उठा सकते हैं जिन्होंने पूर्व में कभी भी इस योजना का लाभ न उठाया हो।
-आवेदन करने वाले के अटेंडेंट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
ऐसे करे योजना के लिए आवेदन? (Apply for the scheme like this)
-सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.delhigovt.nic.in/) पर लॉग ऑन करें।
-यहां पहले 'Registration at e-District Delhi' के नीचे 'New User' पर क्लिक करें।
-अब आधार कार्ड (Aadhaar Card) या वोटर कार्ड (Voter Card) का विकल्प चुनें और उसका नंबर डालें।
-अब जारी रखें पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा।
-यह फॉर्म भरकर दस्तावेजों की स्कैन की हुई फोटो अपलोड करें।
-अब आप आवेदन पत्र जमा करें और अपना पंजीकरण आईडी और पासवर्ड याद रखें।
-अब साइट पर लॉग इन करके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करें।
यह दस्तावेज हैं अनिवार्य (These documents are mandatory)
-सेल्फ डेक्लेरेशन के साथ के साथ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन
-सेल्फ डेक्लेरेशन के साथ आवेदक और उसके जीवनसाथी का चिकित्सा प्रमाण पत्र। इसमें लिखा होना चाहिए कि आप यात्रा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं।
-दिल्ली वोटर आईडी कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी
-सेल्फ डेक्लेरेशन
-अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक या दिल्ली के जीएनसीटी के किसी मंत्री या अध्यक्ष से निवास के लिए प्रमाण पत्र