Unlock 3.0 Guidelines: अनलॉक 3 घोषित, Night Curfew ख़त्म होगा, जिम खोलने की भी अनुमति मिली
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने Unlock 3.0 के लिए Guidelines जारी कर दी है. इसमें Night Curfew को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है. जिम
केंद्र सरकार ने Unlock 3.0 Guidelines जारी कर दी है
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने Unlock 3.0 के लिए Guidelines जारी कर दी है. इसमें 1 अगस्त से Night Curfew को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है. जिम एवं योग संस्थानों को 5 अगस्त के बाद खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही 31 अगस्त, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.
निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
सामाजिक/राजनीतिक/ खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियों को अभी भी अनुमति नहीं हैं. इसके अलावा, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे.
स्वतंत्रता दिवस के कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे कि मास्क पहनना आदि. इस संबंध में 21.07.2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा.
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वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.
कमजोर व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है.
COVID-19 प्रबंधन के लिए गाइडलाइन
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जाएगा. दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
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कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा
कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है.