SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सामान्य जाति के व्यक्तियों पर अब आसानी से नहीं लगेगा एक्ट्रोसिटी एक्ट ...
SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सामान्य जाति के व्यक्तियों पर अब आसानी से नहीं लगेगा एक्ट्रोसिटी एक्ट ...दिल्ली: SC-ST एक्ट
SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सामान्य जाति के व्यक्तियों पर अब आसानी से नहीं लगेगा एक्ट्रोसिटी एक्ट …
दिल्ली: SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की किसी भी उच्च-जाति के व्यक्तियों पर सिर्फ इसलिए केस दर्ज नहीं किया जा सकता की एससी-एसटी व्यक्ति ने आरोप लगाया है.
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एससी-एसटी एक्ट का फायदा उठा लोग फ़र्ज़ी तरीके से केस कर रहे है. जिसमे निर्दोष व्यक्ति भी सलाखों के पीछे चला जाता है.
सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस एल नागेश्वर की अगुवाई वाली पीठ में कहा एससी एसटी एक्ट के तहत कोई प्रकरण अपराध सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति जनजाति का है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया विवाद का कारण जाति संबंधी नहीं है, कोई और है तो एक्ट्रो सिटी एक्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता।
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जस्टिस एल नागेश्वर वाली पीठ ने आगे यह भी कहा यदि घटनास्थल सार्वजनिक नहीं है तो एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। महज़ शिकायत के आधार पर इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता।
सर्वोच्च अदालत ने कहा यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके ऊपर स्वत एससी एसटी एक्ट के तहत अपराधिक कृत्य की तलवार लटक जाए।