Direct Recruitment New Roster: सीधी भर्ती का नया रोस्टर, आठ पदों तक की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा आरक्षण
Direct Recruitment New Roster: नए आरक्षण रोस्टर में यदि 8 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाती है तो इसमें ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) अभ्यर्थियों को जगह नहीं मिल सकेगी।;
Direct Recruitment New Roster: मध्यप्रदेश में 73 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद नया आरक्षण रोस्टर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। नए आरक्षण रोस्टर में यदि 8 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाती है तो इसमें ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) अभ्यर्थियों को जगह नहीं मिल सकेगी। इस संवर्ग में अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की दशा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को जगह मिल पाएगी।
किसको कितना आरक्षण
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। कुल मिलाकर यह 73 प्रतिशत है।
दो वैकेंसी में एससी, एसटी को जगह नहीं
आरक्षण के हिसाब से नया रोस्टर तैयार किया गया है जिसमें किस वर्ग को कितने पद दिया जाना है, यह तय किया गया है। हालांकि अब तक प्रदेश में 73 प्रतिशत आरक्षण के तहत केवल पुलिस में ही भर्तियां की जा सकी हैं। सीधी भर्ती के अंतर्गत यदि दो पदों के लिए वैकेंसी निकलती है तो उन पर एससी या एसटी के अभ्यर्थियों को जगह नहीं दी जाएगी। ऐसे में पहला पद अनारक्षित (सामान्य) और दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी से भरा जाएगा।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद बदला गया रोस्टर
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दस प्रतिशत आरक्षण देने के बाद नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू करना पड़ा। आरक्षण के नए रोस्टर के मुताबिक यदि 3 पद खाली हैं तो पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी और तीसरा पद एसटी के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। वहीं 4 पद खाली होने पर पहला पद आरक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा अनारक्षित श्रेणी के लिए, 5 पदों पर पहला अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा अनारक्षित और पांचवां अजा के लिए रहेगा। जबकि 6 पद खाली होने की स्थिति में पहला अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा अनारक्षित, पांचवां अजजा, छठवां अनारक्षित, 7 पदों की स्थिति में पहला अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा अनारक्षित, पांचवां एससी, छठवां अनारक्षित और सातवां पद ओबीसी के लिए रहेगा। 8 पद रिक्त होने की स्थिति में पहला अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, चौथा अनारक्षित, पांचवां एसटी, छठवां अनारक्षित, सातवां ओबीसी और आठवें पद पर एसटी के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इन पदों को भरे जाने के बाद यदि इस संवर्ग में पद रिक्त हैं तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।