MP में गेस्ट टीचर भी 'अतिशेष' होंगे: DEO को निर्देश, 'अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को तुरंत हटाओ'

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर भी अतिशेष हो गए हैं। अपर संचालक लोक शिक्षण ने DEO को अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

Update: 2024-11-28 12:48 GMT

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में रेगुलर टीचर के बाद अब गेस्ट टीचर भी अतिशेष हो गए हैं। विभाग पिछले एक साल से अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग कर उन्हें दूसरे स्कूलों में पदस्थ कर रहा था, लेकिन अब जाकर पता चला है कि गेस्ट टीचर भी अतिशेष हैं। यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि गेस्ट टीचर की नियुक्ति रिक्त पदों के लिए ही की जाती है।

अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को हटाने के निर्देश

अपर संचालक लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को निर्देश दिया है कि GFMS पोर्टल पर पंजीकृत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को हटाया जाए। इन शिक्षकों को अब तक मानदेय दिया जा रहा था।

 

अतिथि शिक्षकों को हटाने के नियम

  • अगर किसी विषय के लिए स्वीकृत पद खाली नहीं है, तो उस विषय के अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा।
  • अगर एक ही विषय के लिए एक से ज़्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, तो उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को हटाया जाएगा।
  • अगर पिछले साल से ही एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, तो जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक होंगे, उसे हटाया जाएगा।
  • अगर एक विषय के दो शिक्षक हैं, जिनमें से एक पिछले साल नियुक्त हुआ है और दूसरा इस साल, तो इस साल नियुक्त हुए शिक्षक को हटाया जाएगा।
  • अगर दोनों शिक्षक इस साल ही नियुक्त हुए हैं, तो जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक होंगे, उसे हटाया जाएगा।

सवाल उठ रहे हैं

यह एक बड़ा सवाल है कि जब रिक्त पद एक ही था, तो दो शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की गई। इसी तरह, अगर पिछले साल से ही एक शिक्षक कार्यरत है, तो इस साल दूसरे शिक्षक की नियुक्ति कैसे हो गई। इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं।

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