सीधी: जिला न्यायालय सीधी द्वारा पत्नी की मर्जी के बिना उसका गर्भपात कराने वाले पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।