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सीधी
सीधी: पत्नी का गर्भपात कराने के आरोपी पति को 5 साल की सजा
Shashank Dwivedi | रीवा रियासत
7 Feb 2022 5:40 PM IST
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सीधी: जिला न्यायालय सीधी द्वारा पत्नी की मर्जी के बिना उसका गर्भपात कराने वाले पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सीधी: जिला न्यायालय सीधी द्वारा पत्नी की मर्जी के बिना उसका गर्भपात कराने वाले पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी पुष्पराज गुप्ता पुत्र भैयालाल गुप्ता निवासी खाम्ह को जेल भेज दिया गया है।
क्या था मामला
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी रंजना गुप्ता ने थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपने शिकायती आवेदन में महिला ने कहा था शादी के दो माह बाद ही आरोपी ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान किया करते थे। गर्भवती होने पर पति ने बोला कि पेट में जो लड़की पल रही है उसे दुनिया में नहीं आने दूंगा।
कोरे कागज में करा लिया था दस्तखत
पुलिस ने बताया कि महिला के अनुसार 10 अप्रैल 2018 को मेरे पति ने जर्बजस्ती मुझसे एक कोरे कागज में दस्तखत करा लिया था। दस्तखत कराने के बाद आरोपी ने मेरा जर्बजस्ती गर्भपात करा दिया।
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