गैंगस्टार मामले में कोर्ट का अहम फैसला, यूपी के मुख्तार अंसारी एवं उनके सहयोगी को सुनाई सजा
Mukhtar Ansari News: अदालत ने मुख्तार अंसारी एवं उनके सहयोगी भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है
UP Mukhtar Ansari News: उत्तर-प्रदेश के मुख्तार अंसारी पर लगे मुकदमों में उन्हे अब राहत मिलती नजर नही आ रही है। वही गैंगस्टार मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी एव उनके सहयोगी भीम सिंह को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
26 वर्ष बाद मिली सजा
मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के तहत तकरीबन 26 वर्ष पहले यानि की वर्ष 1996 में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें सुनवाई करते हुए विद्रवान जज ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है। जानकारी के तहत मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने 3 अगस्त, 1991 में बनारस में पूर्व एमएलए अजय राय के भाई अवधेश राय का मर्डर कर दिया था। इस मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज किया था।
ऑन लाइन पेश हुआ मुख्तार
दरअसल मुख्तार अंसारी की पेशी प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में गुरूवार को ऑन लाइन हुई और इसमें उन्हे सजा सुनाई गई है। जानकारी के तहत मुख्तार अंसारी पर उत्तर-प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास सहित तकरीबन 40 मामले दर्ज हैं।
राजनीति में भी रहा दखल
मुख्तार अंसारी का राजनीति में भी दखल रहा और वह बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा। जेल में बंद रहते हुए भी वह कई बार चुनाव जीत कर क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुना गया। इन दिनों मुख्तार यूपी के जेल में बंद है।