सतना: तंत्रिक ने किशोरी का अपहरण कर किया दुष्कृत्य, न्यायालय ने दी 10 वर्ष की सजा
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) में किशोरी का अपहरण करने वाले तंत्रिक को न्यायालय ने दी 10 वर्ष की सजा।
सतना- किशोरी का अपहरण और दुष्कृत्य करने के आरोपी तांत्रिक को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की कैद और 5 हजार के जुर्माने से दण्डित किया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति तिवारी ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी युवक संजय चौधरी 27 वर्ष निवासी दिदौंध को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है।
झाड़-फूंक का कार्य करता है आरोपी
बताया गया है कि आरोपी झाड़-फूंक का कार्य करता है। आरोपी अपने आपको तांत्रिक बताता है। 15 अगस्त 2016 को किशोरी सामान लेने घर से निकली थी। लेकिन जब किशोरी अपने घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी कड़ी में परिजनों द्वारा किशोरी के गुमशुदगी की शिकायत थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से आरोपी के संबंध में सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के चंगुल से पुलिस ने किशोरी को भी दस्तायब कर लिया। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 364, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
पहचान का है आरोपी
पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में फरियादी के यहां किराए के मकान में रहता था। लेकिन फिर आरोपी ने मकान खाली कर कहीं और रहने चला गया। आरोपी हमेशा ही फरियादी के यहां आता-जाता रहता था। लेकिन आरोपी किशोरी का अपहरण और दुष्कृत्य करेगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था।