सतना स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर 3 साल की कैद, लगाया 2 हजार रुपए अर्थदंड
MP News: नाबालिग के साथ उसके घर के सामने ही छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के एक मामले में सतना की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उस पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
नाबालिग के साथ उसके घर के सामने ही छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के एक मामले में सतना की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उस पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है। मामले में राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पैरवी की।
यह है मामला
इस संबंध में अभियोजन प्रवक्ता ने बताया कि विगत 30 जून 2019 की रात तकरीबन 8 बजे नागालिग पीड़िता कचरा फेंकने अपने घर के बाहर गई हुई थी। उसी समय आरोपी समरजीत उर्फ रज्जन गौतम वहां आ पहुंचा। जिसके द्वारा बुरी नीयत से नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए अश्लील हरकत करना प्रारंभ कर दिया। पीड़िता उसके चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान नाबालिग ने शोर मचाया तो उसकी मां, बुआ, दादी व चाची घर से दौड़कर वहां पहुंच गईं। उन्हें देखकर आरोपी वहां से भागने लगा। उसने जाते-जाते नाबालिग और उसके परिजनों को जातिसूचक गालियां दीं और किसी के कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी भी दे गया। पीड़िता ने घर वालों को घटना की जानकारी दी तो उसका चाचा आरोपी के घर उलाहना देने गया जहां समरजीत उर्फ रज्जन ने उसकी बाइक में तोड़फोड़ की।
अदालत ने सुनाया फैसला
इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी समरजीत उर्फ रज्जन को गिरफ्तार किया और विवेचना पूर्ण कर प्रकरण अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सतना ने आरोपी समरजीत उर्फ रज्जन गौतम तनय इन्द्रजीत गौतम उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम इटमा थाना सिंहपुर जिला सतना मध्यप्रदेश को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।