सतना: पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी गांजा तस्कर को न्यायालय ने दी 4 साल की सजा
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) में गांजा तस्कर को न्यायालय ने दी 4 साल की सजा।;
Satna MP News: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भगवानदास राठौर ने पुलिस टीम पर हमला करने के मुख्य आरोपी अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा पुत्र अमृतलाल जस्सा निवासी पोड़ी नागौद को चार वर्ष के कारावास और 2 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विनोद प्रताप सिंह ने की।
2013 में की थी घटना
बताया गया है कि 25 फरवारी 2013 को नागौद थाना क्षेत्र के नंदहा जंगल में ड्यूटी में तैनात निरीक्षक विजय सिंह, प्रधान आरक्षक दामोदर तिवारी, आरक्षक उपेन्द्र तिवारी और जगदीश पर आरेपी जस्सा ने हमला किया था। इस दौरान आरोपी ने अपने चार पहिया वाहन से पुलिसकर्मियों को जान से मारने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा थाने में शिकायत की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 308, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। बीते दिवस न्यायालय द्वारा आरोपी को चार वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई।
गांजा तस्कर है आरोपी
पुलिस ने बताया कि आरोपी शातिर बदमाश है। बीते वर्ष पुलिस ने गांजा तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को गांजा की बड़ी खेप के साथ नगद रूपयों के साथ पकड़ा था। अभी आरोपी जस्सा जेल में ही है।