सतना: सास की हत्या करने के आरोपी को 10 साल की सजा, 7 हजार का जुर्माना भी

सतना: सास की हत्या करने के आरोपी दामाद को नागौद के अपर सत्र न्यायाधीश विजय डांगी द्वारा 10 साल की कैद और 7 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है।

Update: 2022-02-16 09:04 GMT

सतना: सास की हत्या करने के आरोपी दामाद को नागौद के अपर सत्र न्यायाधीश विजय डांगी द्वारा 10 साल की कैद और 7 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी दामाद शिवशंकर कुशवाहा निवासी भाजीखेरा सिंहपुर को जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 302, 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 304 ए और 308 के तहत आरोप प्रमाणित पाए जाने पर युवक को सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी राजेश मिश्रा ने की।

क्या है मामला

बताया गया है कि 20 नवंबर 2019 को पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने अपनी सास मीना कुशवाहा के सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई अपनी पत्नी अंजनी के साथ भी मारपीट की। मारपीट के बाद घायल सास को जिला चिकित्सालय सतना ले जाया गया। जहां आरोपी की सास ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

होता रहता था विवाद

पुलिस ने बताया कि आरोपी का अपनी ससुराल वालों के साथ हमेशा ही विवाद होता रहता था। इसी कड़ी में आरोपी नवंबर 2019 को अपनी ससुराल गया था। जहां आरोपी का अपनी सास से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोपी ने आवेश में आकर अपनी सास पर हमला कर दिया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

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