Satna Court Decision: एमपी के सतना में थाना प्रभारी एवं डॉक्टर समेत आधा दर्जन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा करने कोर्ट ने दिया आदेश
MP News: मध्यप्रदेश के सतना की अदालत द्वारा एक थाना प्रभारी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर समेत आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया गया है। इन सभी के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश कर शिकायत की गई थी।
मध्यप्रदेश के सतना की अदालत द्वारा एक थाना प्रभारी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर समेत आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया गया है। इन सभी के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश कर शिकायत की गई थी। जिस पर अदालत ने मामले में संज्ञान में लिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए।
परिवाद पेश कर यह की गई थी शिकायत
सतना की अदालत में परिवाद पेश कर शिवेंद्र उर्फ गोलू पाठक तथा नंद किशोर पिता सियालाल पाठक निवासी जैतवारा ने यह शिकायत की थी कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके परिवार के सदस्य ने उनके खिलाफ झूठ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर जांच किए बिना जैतवारा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पिता-पुत्र ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और इसकी शिकायत सीएम हेल्प लाइन में भी दर्ज करवाई थी।
शिकायत वापस लेने बनाया दबाव
अदालत को पिता-पुत्र ने बताया कि जैतवारा थाना पुलिस सीएम हेल्प लाइन में की गई शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रही थी। जिसके लिए पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान भी किया जा रहा था। सीएम हेल्प लाइन से शिकायत वापस नहीं ली तो जैतवारा पुलिस ने पिता-पुत्र को घर से पकड़ कर थाने ले आई। गत 26 फरवरी 2020 को उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया, उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दिखाते हुए अदालत में पेश कर दिया।
मेडिकल परीक्षण में नहीं किया मारपीट का जिक्र
उनके परिजन जब थाने पूछताछ करने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी पुलिस ने भगा दिया। वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने भी मेडिकल परीक्षण के दौरान मारपीट का जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया। जबकि अदालत में पेश किए जाने के दौरान शिवेंद्र और नंद किशोर ने अदालत को अपने जख्म भी दिखाए। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया।
इन पर मुकदमा दर्ज
सतना की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जैतवारा थाना प्रभारी सुरभि शर्मा, एएसआई देवनारायण उपाध्याय, मार्तण्ड सिंह, शिवाकांत शुक्ला, अमित कुमार दीक्षित, भुवन सिंह एवं संदीप शुक्ला व सरकारी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉ. आशुतोश त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया। जिस पर थाना प्रभारी एवं उनके मातहत पुलिस कर्मियों और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा आईपीसी की धारा 323, 201 एवं 34 के तहत दर्ज किया गया है।