सतना: पूर्व सरपंच सहित 11 लोगों ने गरीबो की झोपड़ी में लगाई थी आग, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
सतना- जिले के ताला थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर में पूर्व सरपंच सहित 11 लोगों ने मिल कर गरीबों की झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया था।
Satna MP News: सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर में पूर्व सरपंच सहित 11 लोगों ने मिल कर गरीबों की झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पिछले 8 साल से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इसी कड़ी में गुरूवार को एससीएसटी एक्ट की विशेष अदालत ने सभी 11 आरोपियों को एससीएसटी एक्ट व आईपीसी की धारा 436, 323, 147, 148 के तहत दोषी पाते हुए सात साल के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियांं को जेल भेज दिया गया है।
क्या था मामला
बताया गया है कि 1 नवंबर 2014 को अपने दर्जन भर साथियां के साथ अमझर पहुंचे तत्कालीन सरपंच शिवलाल कुशवाहा ने झोपड़ी बना कर रह रहे श्रमिकों को झोपड़ियां खाली करने को कहा। मजदूरों ने तहसील में चल रहे प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि जैसा आदेश तहसील से मिलेगा वैसा करेंगे। जब तक तहसील से मामले का निराकरण नहीं होता वह यही रहेंगे।
लेकिन तत्कालीन सरपंच ने किसी की नहीं सुनी और उन्होने अपने साथियों के साथ मिल कर मजदूरांं के साथ मारपीट कर झोपड़ियों में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। आगजनी के कारण सुंदर मुड़हा, मदन कोल, विमला कोल, सुनीता कोल, रेखा कोल, जियानी कोल, आशा कोल, विमला साकेत, रनिया कोल, शांति कोल, गीता कोल, सुखरनिया कोल, राजन कोल, मुन्नी कोल, भगवानदास कोल, छोनी कोल, होरीबाई कोल, प्रेमवती कोल का मकान आगजनी के कारण जल कर खाक हो गया था।
इन्हें दी गई सजा
न्यायालय द्वारा जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें पूर्व सरपंच शिवलाल कुशवाहा, लल्ला प्रसाद कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, सरमन कुशवाहा, उदित कुशवाहा, रामायण कुशवाहा, चंदू कुशवाहा, जयराम कुशवाहा, गोरेलाल कुशवाहा, रामभगत कुशवाहा और प्रदीप कुशवाहा शामिल है। आरोपियों से प्राप्त जुर्माने की राशि में से 10-10 हजार की राशि मुन्नीबाई कोल व रेखा कोल को और 5-5 हजार की राशि विमला कोल, सुनीता कोल, सुखरनिया साकेत, शांति कोल, बूटा कोल, बाबूलाल साकेत को दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है।