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रीवा 30 जून 2020. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया है. अभी यह योजना

Update: 2021-02-16 06:25 GMT

शहरी आजीविका मिशन अब सभी 378 नगरों में

रीवा 30 जून 2020. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया है. अभी यह योजना 120 नगरीय निकायों में संचालित है.


शिशु लिंग निर्धारण, परीक्षण करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करें – कलेक्टर

बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए लोगों को जागरूक करें – कलेक्टर

रीवा 30 जून 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा जिले में पिछले एक वर्ष से शिशु लिंगानुपात में कमी आ रही है जबकि पिछले चार वर्षों से रीवा जिले में लिंगानुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी. जिसके कारण जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था.

शिशुओं का लिंगानुपात घटना बहुत चिंताजनक है. इसके कई सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य से जुड़े कारण हैं. इन सब पर हमें ध्यान देना होगा. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभी सोनोग्राफी सेंटरों पर कड़ी निगरानी रखें. शिशु लिंग निर्धारण, परीक्षण जघन्य अपराध है. ऐसा करने वाले सोनोग्राफी सेंटर संचालक तथा डॉक्टर का सामाजिक बहिष्कार करें. प्रशासनिक स्तर पर उन्हें कठोरतम सजा दिलाये जाने का प्रयास किया जायेगा.

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कलेक्टर ने कहा कि समाज में तथा परिवार में बेटे एवं बेटी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान रूप से अवसर देना आवश्यक है. बेटियों को पूरा अवसर देने के लिए समाज को जागरूक करें. इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य विभागों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलायें.

हम एक तरफ तो कन्या पूजन करके बेटियों को सम्मानित करते हैं तथा दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप भी करते हैं. कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कई कारण होते हैं. हमें इन सब कारणों को दूर करने का प्रयास करना है. इसमें समाज की भागीदारी आवश्यक है. जब तक हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक केवल कानूनों और निर्देशों के आधार पर बेटियों को पूरा हक नहीं मिलेगा.

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत जांच तथा टीकाकरण एवं शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के प्रयास करे. महिला एवं बाल विकास विभाग शिशुओं तथा महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को जागरूक करने का भी प्रयास करे.

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बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बाल संप्रेक्षण गृह से जून माह में पांच बच्चों के भागने की घटना बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है. इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही करें. बाल संप्रेक्षण गृह के कमरों तथा परिसर में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगवायें एवं नियमित मॉनीटरिंग करें. पुलिस अधीक्षक बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उचित प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन दें जिससे वे कारगर तरीके से सुरक्षा कार्य कर सकें. यहां रह रहे बच्चों की काउंसलिंग की उचित व्यवस्था करायें. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यहां रह रहे बच्चों की नियमित स्वास्थ्य व्यवस्था करें.

कलेक्टर ने अवैध तरीके से भ्रूण परीक्षण के संबंध में दर्ज दो प्रकरणों में वस्तु स्थिति को जानकारी देने के निर्देश सहायक लोक अभियोजक को दिये. बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में सुझाव दिये.

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नवजात कन्या को प्रसव केन्द्र में जाकर उनके परिजनों को सम्मानित करने तथा रक्षाबंधन में एक राखी बेटी के नाम कार्यक्रम चलाया जायेगा. बेटियों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए शासन द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जायेगा.

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बैठक में किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश सुश्री मनीषा उइके उप पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएस पाण्डेय, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आशीष द्विवेदी, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, डॉ. अंजलि श्रीवास्तव प्राध्यापक विश्वविद्यालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे.


केवल सात सौ रूपये प्रति हार्स पावर वार्षिक बिल लगेगा दस हार्स पावर तक के पंप पर

         रीवा 30 जून 2020. प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट के 10 हार्सपावर तक के पंप पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से तथा 10 हार्सपावर से अधिक के फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को 1400 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जा रही है. इसके साथ ही एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले अनुसूचित जाति, जनजाति उपभोक्ताओं के 5 हार्सपावर तक के कनेक्शन में नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है.

         राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं. प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित किया गया है. स्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जायेगी.

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प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं (उच्चदाब सहित) द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है, उन्हें एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम दस हजार तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख रूपये) आगामी बिल में दी जा रही है.

यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी. वर्तमान में प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है.

         प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही है एवं जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे इन तीनों माहों में मात्र 50 रूपये प्रतिमाह लिया जा रहा है.

प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक उनसे इन तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि ली जा रही है.

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         प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परंतु 400 रूपये या उससे कम थी, उनके मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे इन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत लिया जा रहा है. ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा.

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