Marriage Guidelines In Rewa : सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शादी में शामिल, घराती-बराती को करना होगा ये काम
Marriage Guidelines In Rewa : सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शादी में शामिल, घराती-बराती को करना होगा ये काम..1 जून यानी कल से जिला अनलॉक होगा। दुकानें भी खुलेंगी और शादी व्याह के कार्यक्रम भी होंगे लेकिन शर्तों के साथ। इस आदेश के बाद पिछले 45 दिनों से ठप पड़ी व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
Marriage Guidelines In Rewa : 1 जून यानी कल से जिला अनलॉक होगा। दुकानें भी खुलेंगी और शादी व्याह के कार्यक्रम भी होंगे लेकिन शर्तों के साथ। इस आदेश के बाद पिछले 45 दिनों से ठप पड़ी व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
हालांकि हर रविवार जनता कर्यू रहेगा और मुख्य मार्गों की एक दिन में एक साइड की दुकानें ही खुलेंगी। स्कूल-कालेज, शापिंग माल,कोचिंग सेंटर का संचालन पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना के गिरते पाजिटिविटी रेट के फलस्वरूप शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बाद रविवार को हुई क्राइसेस कमेटी की बैठक में शर्तों के साथ अनलॉक की मुहर लगने पर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा धारा-144 के तहत जारी आदेश में 31 मई को सुबह 6 बजे से एक जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्यू का आदेश यथावत रहेगा। इसके उपरांत संपूर्ण रीवा जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में एक जून को सुबह 6 बजे से 15 जून के रात 12 बजे तक भीड़ भाड़ वले कार्यक्रमों पर रोक यथावत रहेगी।
पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिदिन नाइट कर्यू प्रभावी रहेगा। जबकि बाजार खोलने, खेती किसानी के कार्यों, निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है। जारी आदेश में जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्यीय आवागमन को निर्बाध रूप से संचालन की अनुमति दी गई है लेकिन बार्डर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
बाराती-घराती की पहले देनी होगी सूची
अनलॉक में शादी विवाह के कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है लेकिन आयोजकों को शादी में शामिल होने वाले बराती ओवर राशियों की सूची पूर्व में संबंधित थाने में देनी होगी शादी कार्यक्रम में नाई पंडित सहित दोनों पक्षों के 10-10 लोग कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे ज्यादा होने पर कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा जबकि कार्यक्रम में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा हैंड वॉच या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य होगी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को फेस मास्क लगाना होगा।