रीवा-मऊगंज में मतदान तथा मतगणना दिवसों में मिर्जापुर की सीमावर्ती शराब दुकानें रहेंगी बंद
रीवा जिले में 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी।
रीवा। रीवा-मऊगंज जिले में 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक रीवा जिले की सभी शराब दुकानों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मतगणना दिवस में भी मतगणना समाप्ति तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रीवा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी इस अवधि में शराब तथा भांग की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर प्रियंका रंजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आबकारी अधिनियम की धारा 59 के तहत 15 नवम्बर 2023 को शाम 5 बजे से 17 नवम्बर को मतदान की समाप्ति तक मध्यप्रदेश की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाली शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
इस अवधि में मिर्जापुर जिले की देशी एवं विदेशी शराब की दुकान देवरी, भांग दुकान मनगढ़ा, जेके बार एण्ड रेस्टोरेंट भैंसोड़ बलाय पहाड़ बंद रहेगा। ये सभी दुकानें मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को भी पूरे दिन तथा मतगणना समाप्ति तक बंद रहेंगी।