ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी विवादित ढांचे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई का कोई सार नहीं निकला, कोर्ट ने इस मुद्दे पर सिर्फ 5 मिनट तक लोगों को दलील सुनी और निचली अदालत के जज को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में फ़िलहाल किसी भी प्रकार का फैसला सुनाने से बचने की नसीहत देदी, कोर्ट ने अगले दिन के लिए सुनवाई टालने के निर्देश दिए क्योंकि शुक्रवार को एक जज का विदाई समारोह है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को फेयरवेल पार्टी में शरीक होना है. लेकिन विदाई के वक़्त से पहले 4 शुक्रवार 3 बजे इस मामले में सुनवाई करने की बात कोर्ट की ओर से कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीर्फ 5 मिनट तक सुनवाई की
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुबह 11:03 बजे सुनवाई हुई और 11:8 पर सुनवाई खत्म हो गई. सिर्फ 5 मिनट में सुनवाई करके डेट अगले दिन के लिए टाल दी गई. इस 5 मिनट की सुनवाई में हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की.
लोवर कोर्ट को कोई भी निर्णय लेने से रोका
हिन्दू पक्ष ने कहा अभी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ है, इसी लिए हमें और वक़्त दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा आपको इससे कोई दिक्कत है? तो मुस्लिम पक्ष वाले बोले नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है बस लोवर कोर्ट में दिवार तोड़ने और वजूखाने को लेकर सुनवाई होनी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने काह कोई बात नहीं हम अभी आर्डर जारी करते हैं कि अभी इस मामले में कोई भी एक्शन लोवर कोर्ट में न लिया जाए.
बता दें कि ज्ञानवापी ढांचे में हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है, जिसके बाद मस्जिद की एक दिवार तोड़ने और वजूखाने पर प्रवेश वर्जित करने के लिए वाराणसी कोर्ट में सुनवाई करने की अपील की गई थी. फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस मामले में कोई भी निर्णय लेने के लिए मना कर दिया है. अब अगली सुनवाई शुक्रवार दोपहर 3 बजे होनी है.