SEBI Sends Recovery Notice: सेबी ने सुब्रमण्यन को खातों की जब्ती और कुर्की की दी चेतावनी! जानें मामला
नोटिस स्टॉक एक्सचेंज में कामकाजी खामियों से जुड़े मामलों में भेजा गया है।
SEBI Sends Recovery Notice: एनएसई (NSE) के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर (Operating Officer) आनंद सुब्रमण्यन (NSE Officer Anand Subramanian) को सेबी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंज में कामकाजी खामियों से जुड़े मामलों में भेजा गया है। नोटिस में आनंद सुब्रमण्यन से 2.05 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
क्यों लगाया गया जुर्माना:
एनएसई में सुब्रमण्यन के टाइम हुई गड़बड़ियों के लिए उन पर सेबी ने 11 फरवरी को जुर्माना लगाया था। सेबी (Sebi) ने एनएसई (NSE) के पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के अलावा कुछ अन्य पर सुब्रमण्यन को मुख्य रणनीति सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और फिर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाने के मामले में गड़बड़ियां करने में धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं।
सेबी ने भेजा नोटिस (SEBI Sends Recovery Notice):
सेबी ने सुब्रमण्यन को नोटिस भेजकर कहा कि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो, सुब्रमण्यन की संपत्ति के साथ बैंक खातों की जब्ती व कुर्की की जाएगी। सेबी ने यह नोटिस तब भेजा जब सुब्रमण्यन अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने की भरपाई करने में नाकाम रहे हैं।
गोपनीय जानकारी करते थे साझा:
चित्रा पर एक अज्ञात व्यक्ति के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप भी लगाया गया था। नारायण पर दो करोड़ रुपए का और चित्रा पर तीन करोड़ रुपए का सेबी ने जुर्माना लगाया था। नारायण अप्रैल, 1994 से मार्च, 2013 तक एनएसई के एमडी एवं सीईओ थे।
साथ ही अप्रैल, 2013 से जून, 2017 तक एनएसई के बोर्ड में गैर-कार्यकारी श्रेणी में उपाध्यक्ष भी रहे। वहीं चित्रा रामकृष्ण अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2016 तक एनएसई की प्रमुख रहीं। सुब्रमण्यन को सेबी (Sebi) ने नए नोट में 15 दिन के अंदर 2.05 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल है।