PMSMY: 2 रूपए रोजाना निवेश करने पर मिलेगी 36 हजार की पेंशन, जानिए इस Government Scheme के बारे में

PMSMY Government Scheme: एक ऐसी भी सरकारी योजना है जिसमें आप 2 रूपए का प्रतिदिन निवेश कर 36 हजार रूपए की सालाना पेंशन के हक़दार हो जाते हैं.

Update: 2021-11-15 05:59 GMT

Prime Minister Shramyogi Maandhan Yojana (PMSMY) Government Scheme: बुढ़ापे में पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा होती है. अगर आप भी अपने बुढ़ापे के दौरान पैसे और अन्य जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी पेंशन की व्यवस्था आज से ही शुरू कर देनी चाहिए. आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम (Government Scheme) के बारे में बताने जा रहें हैं, जिसमें आप प्रतिदिन 2 रूपए का निवेश कर 36 हजार रूपए तक सालाना पेंशन पा सकते हैं. यह आपके बुढ़ापे में काफी मददगार होगी. इस योजना का नाम है 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानदान योजना' (PMSMY). इसे 2019 में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने लांच किया था.

PMSMY में कितना निवेश पर कितनी पेंशन मिलेगी

'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानदान योजना' (PMSMY) केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक सरकारी योजना (Government Scheme) है. इस योजना के तहत आप को 1.80 पैसे रोजाना यानि 54 रूपए मासिक निवेश करना होगा. जिसके बाद बुढ़ापे में आपको हर माह 3,000 रूपए की पेंशन मिलेगी. यानी आप सालाना 36 हजार रूपए की पेंशन के हकदार हो जाएंगे. मोदी सरकार ने यह स्कीम उन लोगो के लिए लांच की है जो निचले तबके के लोग हैं. अक्सर बुढ़ापे में उन्हें रोजमर्रा और जीवनयापन के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

इन्हे मिलेगा PMSMY का लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 42 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो निचले तबके से आते हैं. बुढ़ापे में उनके जीवनयापन के लिए मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानदान योजना' (PMSMY) नामक सरकारी स्कीम (Government Scheme) लांच की है. इसका सीधा लाभ मजदूर, ड्राइवर, हाउस हेल्‍प, मोची, दर्जी, रिक्‍शा चालक आदि जैसे असंगठित क्षेत्र में का करने वाले लोगों को मिलेगा. Prime Minister Shramyogi Maandhan Scheme में गारंटीड रिटर्न मिलता है.

ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा PMSMY का फायदा

केंद्र सरकार की यह 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानदान योजना' (PMSMY) सिर्फ निचले तबके के असंगठित क्षेत्रों में काम या मजदूरी करने वालों के लिए है. ऐसे लोग जो टैक्स पेयी हैं या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्‍यक्ति या कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) या नेंशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) या फिर राज्‍य कर्मचारी बीमा आयोग (ESIC) के सदस्‍य हैं, उन्हें इस स्‍कीम का लाभ नहीं मिलेगा.

'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानदान योजना' (PMSMY) ऐसे लोगों के लिए हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. ऐसे लोग जिनकी मासिक आमदनी 15,000 रूपए से कम है एवं उम्र 40 वर्ष से कम हैं, हर रोज 1.80 रूपए का निवेश करने पर उन्हें 60 वर्ष के बाद PMSMY के तहत हर महीने 3000 रूपए पेंशन की पात्रता हो जाती है. 

उम्र के हिसाब से निवेश

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSMY) के तहत व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से निवेश कर सकते हैं. अगर वो 18 साल का है तो इस सरकारी स्कीम (Government Scheme) में हर महीने 54 रुपये निवेश करना होगा. 19 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 100 रुपये और 40 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 200 रुपये निवेश करना होगा. सरकार ने एक व्यवस्था ये भी की है कि अगर पेंशन सेवा शुरू होने से पहले ही लाभार्थी की मृत्‍यु हो जाती है तो उनके पति/पत्‍नी को पेंशन का 50 फीसदी रकम मिला करेगी.

पेंशन के लिए जरूरी कागजात

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSMY) का लाभ लेने के लिए आपको मुख्‍य रूप से तीन डॉक्‍युमेंट्स की जरूरत होगी. ये डॉक्‍युमेंट्स आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता नंबर या फिर जन धन अकाउंट और एक वैध मोबाइल नंबर चाहिए. योजना से जुड़ने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर भी कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं. साथ ही ये काम भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्‍य बीमा निगम आयोग, केंद्र या राज्‍य के श्रम कार्यालय जाकर भी कर सकते हैं.

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