Pension Breaking: पेंशन स्कीम में पेंशनरों को लेकर नया अपडेट, इन्हें नहीं मिलेगा कोई भी लाभ

Pension Breaking: पेंशन स्कीम में पेंशनरों को लेकर नया अपडेट, इन्हें नहीं मिलेगा कोई भी लाभ! New update regarding pensioners in pension scheme, they will not get any benefit

Update: 2022-04-15 16:18 GMT

Pension Breaking: बुजुर्ग व्यक्तियों को हिमांचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) द्वारा 1000 की वृद्धा अवस्था पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन स्कीम में नया अपडेट जारी कर दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। आने वाले समय में कोई भी शासकीय सेवा से रिटायर जिसे टेंशन मिल रही है ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन उन लोगों को भी नहीं दी जाएगी जो आयकर भरते हैं।

संशोधित अधिसूचना जारी

इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। जिसमें सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 के पात्रता नियम छह के तहत उप नियम 5 लागू कर दिया गया है। जिसके अनुसार शासकीय सेवा की पेंशन लेने वाले धनपत सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं ले सकते।

देना होगा हलफनामा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ एक हलफनामा देना होगा। इस हल्फनामा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले व्यक्ति को अन्य किसी माध्यम से दर्शन प्राप्त नहीं हो रही है। साथ ही हलफनामा यह भी स्पष्ट करेगा कि टेंशन लेने वाला व्यक्ति आयकर दाता नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति जानकारी छुपा कर इस योजना का लाभ लेता है तो उसे बाद में दोषी माना जाएगा। साथ ही वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

देने होंगे यह दस्तावेज

वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थनापत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र व वचनबद्धता के प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। यह आवेदन संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय ने प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के पश्चात एक निश्चित समय अवधि में निर्णय लेकर वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

बढ़ाई गई पेंशन

कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दिव्यांग जनों, विधवाओं व फरीद परित्यक्त महिलाओं व एकल नारीयों को 1000 की जगह अब 1150 रुपए दिए जाएंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को तथा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को मिल रही 1500 रुपएप्रति माह की पेंशन को बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया गया है।

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