भड़काऊ भाषण देने वालों पर मोदी सरकार की टेढ़ी नजर, एंटी हेट स्पीच कानून कसेगा शिकंजा

Anti Hate Speech Law: मोदी सरकार देश में ला रही है एंटी हेट स्पीच कानून

Update: 2022-07-05 01:30 GMT

Anti Hate Speech Law In Hindi: भड़काऊ भाषण देकर देश में अस्थिरता पैदा करने वालों के खिलाफ अब सरकार की टेढ़ी नजर हो गई है। खबरों के अनुसार कुछ भी बोलने व लिखने वालों के खिलाफ सरकार कानूनी तौर से निपटने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून (Anti Hate Speech Law) तैयार कर रही है। यानि की कोई भी द्वेषपूर्ण भाषण देता है और इससे अस्थिरता बनती है तो वह एंटी हेट स्पीच कानून के दायरे में आएगा और संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

मानसून सत्र में हो सकती है बहस

सरकार के द्वारा तैयार किए जा रहे एंटी हेट स्पीच कानून को मानसूत्र सत्र के दौरान सदन में रखा जा सकता है तथा इसमें बहस हो सकती है। इस बिल का उद्रदेश्य है कि देश में तेजी से फैल रहे नफरत और नफरत फैलाने वाले कटंटे को सरकार प्राथमिकता के साथ रोकना चाहती है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार लोकसभा एवं राज्यसभा में एंटी हेट स्पीच कानून को लेकर तैयार होने वाले ड्राफ्ट को रख सकती है।

इस पर लगेगी लगाम

एंटी हेट स्पीच कानून लाने के पीछ सरकार की मंशा है कि सिर्फ हेट स्पीच ही नहीं, झूठ फैलाने वाले, आक्रमक विचार रखने वाले, समाज में भेदभाव बढ़ाने वाले तथा नस्ली भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एंटी हेट स्पीच कानून लागू होगा। हांलाकि सरकार अभी इस कानून को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले है और सदन पर आने के बाद ही एंटी हेट स्पीच कानून की सही परिभाषा स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से खबरे आ रही है उससे यह तो तय माना जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वेषपूर्ण भाषा बोलने वालों के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है।

अमेरिका में बना था कानून

खबरों के अनुसार एंटी हेट स्पीच कानून सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। तो वही भारत की मोदी सरकार भी एंटी हेट स्पीच कानून को लेकर काफी समय से विचार कर रही हैं।

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