LPG Cylinder: गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान, वापस मिलता है सिलेंडर का पैसा, अधिकांश रसोई गैस उपभोक्ताओं को नहीं पता ये नियम

LPG Cylinder: गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान, वापस मिलता है सिलेंडर का पैसा, अधिकांश रसोई गैस उपभोक्ताओं को नहीं पता ये नियम! Big announcement regarding gas cylinder, cylinder money is returned, most of the LPG consumers do not know these rules

Update: 2022-04-20 17:53 GMT

LPG Price 

उज्जवला योजना लागू (Ujjwala scheme implemented) होने के बाद आज करीबन 80 प्रतिशत लोग घरेलू गैस के उपभोक्ता (Domestic Gas Consumers)  बन चुके हैं। यह बात अलग है कि पैसे और बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम की वजह से गांवों में निवास करने वाले लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। वही शहर में निवास करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनको गैस सिलेंडर से जुड़ी कई अहम जानकारी नहीं है। आज हम गैस सिलेंडर से जुड़े कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे।

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

गैस एजेंसी अगर नियमानुसार सिलेंडर देने में कोताही बढ़ती है तो या वह सुविधाएं आपको नहीं उपलब्ध करवा रही है जिसके आप हकदार हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिसके बाद एजेंसी आपको अवश्य सुविधाएं प्रदान करेगी।

बताया गया है कि अगर आपके घर गैस एजेंसी सिलेंडर लाकर नहीं पहुंचाता है तो ऐसी दशा में अवश्य ही आपको सिलेंडर लेने एजेंसी जाना पड़ता होगा। लेकिन क्या आपको पता है जब आप सिलेंडर लेने एजेंसी जाते हैं तो सिलेंडर के कुल धाम में करीब 20 से 22 रुपए डिलीवरी चार्ज भी जुड़ा होता है। जिसे सिलेंडर एजेंसी से लेने पर माइनस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। इसीलिए आज हम आपको एक टोल फ्री नंबर बता रहे हैं यह टोल फ्री नंबर है 18002333555। इस पर कॉल करते ही आपकी शिकायत दर्ज होगी जाएगी और ऐसी संचालक को पैसे वापस करने होंगे।

निशुल्क रेगुलेटर करें चेंज

अगर आपका रेगुलेटर खराब हो गया है। बराबर काम नहीं करता तो आपको चाहिए कि आप उसे एजेंसी ले जाकर बदल। रेगुलेटर बदलने की सुविधा आपको कनेक्शन लेने पर फ्री में दी गई है। लेकिन आवश्यक यह है कि सब्सक्रिप्शन वाउचर वा रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा।

गोंडा जिला पूर्ति अधिकारी की जानकारी

गोंडा जिला आपूर्ति अधिकारी संजय कुमार ने इन सब मामलों की जानकारी दें। उनका कहना था कि उपभोक्ता का हक है कि सिलेंडर उसके घर तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा और एजेंसी संचालक पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ डिलीवरी चार्ज काटकर वापस कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह नियम विरुद्ध है। शिकायत करने पर अवश्य ही कार्यवाही होती है।

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