ITR Filing Last Date: क्या बढ़ने वाली है आइटीआर फाइल करने की लास्ट डेट, ट्वीट कर आयकर विभाग ने दी जानकारी, आप भी जानें
ITR Last Date: अगर आइटीआर फाइल करने में देर हो गई और इधर लास्ट डेट भी नहीं बढ़ाई गई तो फाइन लगना निश्चित है।
Income tax return last date 2022-23: आइटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। इसके पश्चात आइटीआर फाइल (ITR File) करने वालों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन हाल के दिनों में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट कर एक अहम जानकारी दी है। जिसके बारे में आप को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आइटीआर फाइल करने में देर हो गई और इधर लास्ट डेट भी नहीं बढ़ाई गई तो फाइन लगना निश्चित है। आइए जाने आयकर विभाग ने ट्वीट में क्या जानकारी दी है।
आयकर विभाग ने किया ट्वीट
आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया है कि 30 जुलाई 2022 तक देश के करीब 5 करोड़ लोगों ने आरटीआर फाइल का दिया है। आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। रविवार का दिन होने के बाद भी कार्यालय खुले रहेंगे। जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है वह अवश्य फाइल कर दें। साथ ही सबसे अहम बात इनकम टैक्स विभाग द्वारा कहा गया है कि अभी तक डेट बढ़ाने को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में 31 जुलाई (ITR File Last Date) तक अवश्य आईटीआर फाइल कर दें।
लगेगा जुर्माना इतना
निर्धारित समय के बाद आइटीआर फाइल करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार अगर 31 जुलाई के बाद आइटीआर भरा गया तो 5,00000 प्रति वर्ष से ज्यादा की आय वाले लोगों को 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं 500000 रुपए से कम की इनकम है तो 1000 रुपए जुर्माने की फीस अदा करनी पड़ेगी।
इनकम टैक्स आफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर दे। क्योंकि समय के बाद आइटीआर फाइल करने पर लेट फीस लगेगी। इससे बचना है तो समय पर आइटीआर फाइल कर दें।