Kisan Bima: दुर्घटना में किसान की होती है मौत तो सरकार देगी 5 लाख रुपए
UP Kisan Bima News: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को दुर्घटना की स्थिति पर सहायता देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है।
UP Kisan Bima Yojana, UP Kisan Kalyan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को दुर्घटना की स्थिति पर सहायता देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में कहा गया है कि अगर खेत में काम करने के दौरान दुर्घटना में किसान या फिर बटाईदार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार की सहायता के लिए सरकार 5 लाख रुपए सहायता के तौर पर प्रदान करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना (up kisan kalyan yojana) चला रही है।
विकलांगता पर भी मिलेंगी सहायता
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना (up kisan kalyan yojana) के तहत जहां किसान की दुर्घटना में पर 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। वही अगर किसान खेत में काम करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है और विकलांग हो जाता है। ऐसी दशा में 60 शारीरिक रूप से विकलांग किसान को योजना के माध्यम से 2लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
UP Kisan Kalyan Yojana: किसे मिलेगा लाभ
- इस योजना के माध्यम से सरकार दुर्घटना में मौत हो जाने पर किसान के परिवार के बेटा, बेटी, पत्नी, पोता, पिता, माता को शामिल किया है। साथ ही इसका लाभ बटाईदार किसानों को भी दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी आजीविका केवल खेती पर ही निर्भर है।
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- बात अगर आयु सीमा की करें तो किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।