शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी! अब घर में ही खोल सकते है बीयर बार, ऐसे पाये लाइसेंस
शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी! अब घर में ही खोल सकते है बीयर बार, ऐसे पाये लाइसेंस! Good news for wine lovers! Now you can open beer bar at home, get license like this
Liquor Rate: एक ओर मध्य प्रदेश सरकार शराब में आयात शुल्क घटाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी करवाने वाली है। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार का लाइसेंस देने का फैसला किया है। जिसे लेकर मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग की इस नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके पूर्व ही आबकारी विभाग से स्वीकृति लेकर लोग घरों में बीयर बार (beer bar) खोल सकते थे। लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में शराब नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन इस बार किए गए संशोधन के बाद शराब घर पर रखा जा सकता है।
वैयक्तिक होम बार लाइसेंस
घर पर बैठकर शराब पीने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष सुविधा दे रही है। इसके लिए वैयक्तिक होमबार लाइसेंस दिया जाता है। होम बार लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति अपने घर में 15 कैटेगरी की 71 बोतल शराब रखने का अधिकारी होता है।
लेकिन शराब रखने और उसे पीने के लिए भी नियम बताए गए। नियम के अनुसार होम बार लाइसेंस लेने के बाद हम घर के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों तथा मित्रों के साथ बैठकर शराब पी सकते हैं। लेकिन हमें यह निश्चित करना होता है कि हम जिसके साथ शराब पी रहे हैं उनकी उम्र 21 वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए।
होम बार लाइसेंस लेने के लिए 12000 रुपए वार्षिक शुल्क ली जाती है। साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25000 रुपए जमा करने होते हैं। होम बार लायसेंस लेने वाले व्यक्ति के बार का निरीक्षण सिर्फ आपकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकता है। साथ ही बताया गया है कि हम बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतल का स्टॉक रखना होता है।
अधिकारी कभी भी स्टाफ चेक कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि बोतल खरीदने का बिल सुरक्षित रखना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस 1 वर्ष के लिए मान्य होते हैं। इसके बाद रिन्यू करवाना होता है।