31 मार्च से देश में मास्क छोड़ कोरोना की सभी पाबंदियां खत्म, एमपी में 30 जून तक हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगे सरकारी दफ्तर
देश में कोरोना की सभी पाबंदियां 31 मार्च से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. वहीं एमपी में सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन तक ही खुले रहेंगे.
देश में जारी कोरोना की सभी पाबंदियां 31 मार्च से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा. वहीं एमपी में 30 जून 2022 तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन तक ही खुले रहेंगे.
कोरोना की पाबंदियां ख़त्म, मास्क अनिवार्य
देश में 31 मार्च से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़कर कोरोना की सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी. गृह मंत्रालय के मुताबिक अब कोरोना के हालात काबू में हैं. इसे रोकने लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने की जरूरत नहीं है. हालांकि लोगों से अभी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. अगर केस दोबारा बढ़ते हैं तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर नियम लागू कर सकेंगे.
एमपी में हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे सरकारी दफ्तर
इधर, एमपी में अगले तीन महीनों तक सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में पांच दिन ही कामकाज होंगे. भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही हो, लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्व की भांति सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक ही कार्य दिवस का नियम लागू रहेगा.
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में जारी किया आदेश 31 मार्च तक के लिए प्रभावी है. इसके पहले यह आदेश 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (Madhya Pradesh General Administration Department) द्वारा 23 मार्च बुधवार को जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि सप्ताह में 5 दिन तक कार्यालय खुलने का आदेश आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगा.सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त कलेक्टरों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.
एक घंटे ज्यादा खुलेंगे ऑफिस
ऑफिस का समय भी पूर्व की भांति एक घंटा बढ़ा रहेगा. कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. मतलब अधिकारी और कर्मचारी 6 दिन में जितना समय काम करते थे, उतना ही काम अब 5 दिन में लिया जाएगा. मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में अगले 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होगा.