तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मिली जमानत, 471 दिन बाद जेल से बाहर

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 471 दिनों तक जेल में रहने के बाद वह जेल से रिहा हो गए हैं।

Update: 2024-09-26 06:31 GMT

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को 471 दिनों तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है।

गौरतलब है कि सेंथिल बालाजी को पिछले साल जून में अमलाकं विभाग ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने जब वे परिवहन मंत्री थे, तब नौकरी देने के नाम पर रिश्वत ली थी। इस मामले में उन पर कई आरोप लगे थे।

सेंथिल बालाजी ने जमानत के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी।

जमानत की शर्तें

  1. सेन्थिल बालाजी को 25 लाख रुपये का मुचलका देना होगा।
  2. उन्हें हर हफ्ते एक बार अमलाकं विभाग के कार्यालय में हाजिर होना होगा।
  3. उन्हें किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
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