Driving Licence New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, केंद्र सरकार ने बदले नियम

Driving Licence New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने कुछ नियमों को परिवर्तित किया है।

Update: 2022-05-10 14:56 GMT

Driving Licence New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने कुछ नियमों को परिवर्तित किया है। इन नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ बहुत जल्दी किया जाने वाला है। सरकार की तैयारी के अनुसार आने वाले जुलाई माह में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इस बदले हुए नियम का सबसे अधिक लाभ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तथा रिन्यू करवाने वालों को होगी।

क्या है संशोधित नियम

जानकारी के अनुसार बताया गया है कि संशोधित नियम के अनुसार अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर के प्रमाण पत्र की विशेष आवश्यकता होगी। अगर आप किसी रजिस्टर वाहन ट्रेनिंग सेंटर से वाहन चलाना सीख रहे हैं और उसके द्वारा आपको पास होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। तो आपका लाइसेंस तुरंत बन जाएगा। अब आपको आरटीओ ऑफिस मे परीक्षा देने की झंझट नहीं होगी।

1 जुलाई से होगी लागू

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के लागू होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान हो जाएगा।

बनाया गया पाठ्यक्रम

अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में निर्धारित किया गया कोर्स पूरा करना होगा जिसके बाद वह एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके आधार पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जायेगा। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा कोर्स निर्धारित किया गया है।

क्या है कोर्स

जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को एक कोर्स निर्धारित कर दे रही है। जिसमें लाइट मोटर व्हीकल के लिए 4 सप्ताह जो 29 घंटे चलेगा। इसके साथ प्रैक्टिकल भी करना होगा। जिसके लए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में 8 घंटे की थ्योरी पढ़ाई जायेगी।

कौन खोल सकता है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए भी मापदंड तय किये है। जानकारी के अनुसार दे पहिया, तीन पहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना है तो संचालक के पास 1 एकड़ जमीन होना चाहिए। वही भारी वाहन और माल वाहन या ट्रेलरों के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए 2 एकड जमीन चाहिए होता है।

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