Bittu Bajrangi: नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी पर VHP ने दी सफाई, बजरंग दल से नहीं जुड़ा है 'बिट्टू बजरंगी'
Bittu Bajrangi को हरियाणा के नूंह में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद VHP ने बयान जारी कर कहा कि बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से जुड़ा हुआ नहीं है.
Bittu Bajrangi को हरियाणा के नूंह में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद VHP ने बयान जारी कर कहा कि बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से जुड़ा हुआ नहीं है.
बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युथ विंग है. गौरक्षक बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एक बयान जारी कर साफ़ किया है कि "राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह बजरंग दल का कार्यकर्ता है. वह कभी भी बजरंग दल से जुड़ा नहीं रहा है. बिट्टू बजरंगी की तरफ से जारी किए गए वीडियो का भी विश्व हिन्दू परिषद् का कोई लेना देना नहीं है."
नई FIR दर्ज
बता दें हरियाणा के 31 जुलाई को नूंह जिले में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है. राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी के खिलाफ हाल ही में एक नई FIR भी दर्ज की गई थी. ASP उषा कुंडू ने सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. इस FIR के अलावा बिट्टू पर पहले से दर्ज 15-20 मामलों में पूछताछ की जा रही है.
फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ बिट्टू बजरंगी
बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी एक क्राइम इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने फरीदाबाद से की है. पूछताछ के बाद उसे जिला कोर्ट में पेश किया गया है. पुलिस के मुताबिक़, बिट्टू बजरंगी ने गोरक्षा बजरंग सेना को आमंत्रण दिया था.
राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कई धाराओं पर केस दर्ज
बिट्टू बजरंगी पर IPC की धारा 148 (दंगा), 332 (हानि पहुंचाने), 149 (गैरकानूनी बैठक बुलाने), 353, 186 (सरकारी सेवक के काम में बाधा डालने), 395, 397 (हथियार लूटने) और धारा 506 (आपराधिक साजिश रचने) के अलावा आर्म्स एक्ट की धाराओं पर केस दर्ज किया गया है.
नूंह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी. नूंह हिंसा की आग राज्य के फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम तक पहुँची थी. हिंसा के बाद अब राज्य सरकार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. कुछ आरोपियों के अवैध निर्माण भी धराशायी किए गए हैं, जिनमें कई रोहिंग्या रिफ्यूजी भी शामिल हैं.