बड़ी खबर: अवैध संबंध से जन्मे बच्चो को भी मिलेगा संपत्ति में बराबरी का हक़, जाने Latest Update
Uttarakhand UCC Bill: सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।;
Uttarakhand UCC Bill
Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। ये विशेष सत्र यूसीसी को कानून बनाए जाने के लिए बुलाया गया है।
ड्राफ्ट को सदन के पटल पर पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी। ड्राफ्ट कमेटी ने बहु-विवाह से लेकर बाल विवाह पर प्रतिबंध तक का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अवैध संबंध से होने वाली संतान को भी संपत्ति में बराबरी का हक देने की सिफारिश की है। 740 पेज के ड्राफ्ट को को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है। इसे शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है। यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यह कानून सामाजिक मामलों से जुड़ा हुआ है।
यह सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।