MP Panchayat Chunav: नहीं होंगे पंचायत चुनाव, आयोग ने लिया फैसला, लौटाई जाएगी जमानत राशि
MP में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) को लेकर आयोग ने लिया फैसला
MP Panchayat Chunav Cancel News: आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) नही कराए जाने का फैसला ले लिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।
चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Chunav) पर अब आधिकारिक तौर पर रोक लग गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने का फैसला किया था. जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था. अब निर्वाचन आयोग ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है।
बैठक के बाद लिया निणर्य
चुनाव आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उसे वापस किया जाएगा। बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि आयोग में सोमवार को तीन बार बैठकें हुई थीं। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की तरफ से लीगल ओपिनियन नहीं मिल पाया था। इसकी वजह से मंगलवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था।
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बनेगी पक्षकार
पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है। केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी।
आरक्षण की तय लिमिट 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण के लिए सरकार को कोर्ट के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। इसके मद्देनजर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का काम प्रारंभ किया है।