मध्यप्रदेश में आया सख्त नियम, अब 10 दिन बाहर निकलना हुआ बंद, अगर नहीं माना तो होगा ये...

मध्यप्रदेश में आया सख्त नियम, अब 10 दिन बाहर निकलना हुआ बंद, अगर नहीं माना तो होगा ये...मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने सख्त नियम

Update: 2021-02-16 06:26 GMT

मध्यप्रदेश में आया सख्त नियम, अब 10 दिन बाहर निकलना हुआ बंद, अगर नहीं माना तो होगा ये...

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने सख्त नियम लागू कर दिए है. आपको बता दे की 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा की थी की भोपाल में 10 दिन का Lockdown होगा और कलेक्टर को आदेश दिया गया. कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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आपको बता दे की मध्यप्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसर रहा है. कोरोना का भोपाल में तेजी से बढ़ना चिंताजनक हो गया है आपको बता दे की भोपाल में 10 दिन के लिए 144 धारा लागू की गई है. बाहर आने जाने के लिए अब ई-पास की जरुरत पड़ेगी और ये नियम आज 8 बजे से शुरू होगा मंगलवार 4 अगस्त तक जारी रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान रहेंगे ये प्रतिबंध

-टोटल लॉकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी।

-भोपाल नगर निगम की सभी सीमाएं सील होंगी, जिसके चलते जिले में आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

-निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई- रिक्शा आदि कोई भी परिवहन संसाधन बंद रहेगा।

-सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंध रहेंगे।

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-सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

-सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित होगा।

-किराना व्यापारी भी नही कर पाएंगे अपने व्यवसाय का संचालन।

-दुकान खोलने या जारी नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किये गए हैं।

इन्हें होगी अनुमति

-दूध डेरी और न्यूज़ पेपर वितरण के कार्य सुबह 06:30 से 09:30 बीच पूरे करने होंगे। -दवा के लिए मेडिकल स्टोर्स को खोले जाने की रहेगी अनुमति। 

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