MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana: शिवराज सरकार की यह योजना महिलाओं को बना रही सशक्त, मिलते हैं 2 लाख रुपए

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही है। जो महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रही है।

Update: 2023-08-05 10:34 GMT

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही है। जो महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana Objective: योजना का उद्देश्य

प्रदेश सरकार विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिसको लेकर शिवराज सरकार एमपी में कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे उनका आगे का जीवन सुचारू रूप से चल सके। एमपी में रहने वाली विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana Eligibility: योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना से विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एमपी की इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana Conditions: योजना की शर्तें

एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ पाने के लिए आवेदिका और उसके पति को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। विवाह के दौरान आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। आवेदिका आयकरदाता न हो। इसके साथ ही आवेदिका को शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। आवेदिका के परिवार को पेंशन प्राप्त न हो रही हो, तो वह इसका लाभ पा सकती हैं।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana Other Conditions: योजना की अन्य शर्तें

आवेदिका का जिसके साथ विवाह हुआ हो, उसकी पत्नी जीवित न हो। इस योजना का लाभ लेने के बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना में सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा। आवेदिका के नाबालिग बच्चे होने पर उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी दंपत्ति की होगी। विवाह होने के एक साल के अंदर आवेदन करने पर ही योजना का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना में बीपीएल कार्ड का बंधन नहीं है।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana How to Apply: योजना के लिए आवेदन

मध्यप्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए इस तरह से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदिका का जिस जिले से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ हो वहां के जिला कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। आवेदन http://socialjustice.mp.gov.in लिंक से भी किए जा सकते हैं।

MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana Documents: योजना के लिए दस्तावेज

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदिका के पास यह दस्तावेज होने आवश्यक हैं। जिसमें आवेदिका और उसके पति का एमपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र, दंपत्ति का समग्र आईडी, दंपत्ति का आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, दंपत्ति के आधार कार्ड की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदिका के पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, परिवार पेंशन प्राप्त न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, आवेदिका के पति का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी नहीं है (अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं), दंपत्ति के पासपोर्ट साइज दो-दो फोटोग्राफ, दंपत्ति के विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ शामिल हैं।

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