एमपी सरकार फ्री में करा रही तीर्थों की सैर, आप भी उठायें योजना का फायदा..
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana: एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बुजुर्गो को सौगात देते हुए मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Online Application: एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बुजुर्गो को सौगात देते हुए मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य ने राज्य के बुजुर्ग लोगों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की मुफ्त सैर कराने का है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और लोगो को इसका लाभ मिलना शुरू होगया है।
जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत जल्द बालाघाट से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेनें द्वारका और सोमनाथ के लिए रवाना हुई है। रीवा से भी 350 से अधिक श्रद्धालुओं को लेकर तितुपति बालाजी रवाना हुई थी। इसी प्रकार भिंड जिले से 300 यात्रियों का जत्था अयोध्या और काशी के लिए रवाना हुआ है।
इस योजना के अंतर्गत इस तीर्थ यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं के साथ डॉक्टरों की टीम, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा के लिए जवान भी साथ रहने का एमपी सरकार ने प्रबंध किया है। बता दें कि इन यात्राओं का पूरा खर्च एमपी की शिवराज सरकार का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग से अनुबंधित IRCTC वहन करेगी।
MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana: कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana) के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको तीर्थ दर्शन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.tirthdarshan.mp.gov.in पर अजना होगा।
आपको इस वेबसाइट पर 'फॉर्म डाउनलोड करें' का ऑप्शन मिलेगा।
इस विकल्प पर क्लिक कर आप तीर्थ दर्शन योजना का फॉर्म (Tirth Darshan Yojana Form) डाउनलोड कर सकते हैं।
इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें पूछी गई इनफार्मेशन सही तरीके से भरना होगा।
इसके साथ मांगे गए सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अटैच करके तहसील, उप-तहसील कार्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
MP Tirth Darshan Yojana Important Documents
आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी।
MP Tirth Darshan Yojana: नयम व शर्ते
- 60 साल से अधिक के बुजुर्ग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को एमपी का मूल निवासी हो अनिवार्य है।
- इस योजना में महिलाओं को उम्र में 2 वर्ष की छूट दी गई है।
- जानकारी के मुताबिक यदि पति या पत्नी में से कोई एक तीर्थ यात्रा के लिए पात्र हैं तो उनके साथ उनके पति या पत्नी भी साथ जा सकते हैं फिर चाहे 60 साल के हैं या नहीं।
- जिन बुजुर्गों को टीबी, हार्ट की दिक्कत, एवं अन्य कोई दिक्कत है वे इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है।