मध्यप्रदेश में रिक्त पड़े आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा, सरकार करने जा रही है अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियम कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है. अब इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है. मंत्री परिषद् की मंजूरी मिलने के बाद बदले हुए नए नियम लागू हो जाएंगे. 

Update: 2021-03-07 18:05 GMT

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियम कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है. अब इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है. मंत्री परिषद् की मंजूरी मिलने के बाद बदले हुए नए नियम लागू हो जाएंगे. 

बता दें मध्यप्रदेश में सालों से 8 से 10 हजार अनुकंपा नियुक्ति के मामले ठन्डे बिस्तर में पेंडिंग पड़े हुए हैं. प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के खाके में बड़ा बदलाव करने जा रही है. जिसका प्रस्ताव तैयार है. माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव को मंत्री परिषद् के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा. नए नियमों में बड़े बदलाव भी किए गए हैं, इसमें 7 साल की वैध्यता ख़त्म करने, रिक्त पड़े आरक्षित पदों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती जैसे नियम शामिल हैं. 

अनुकंपा नियुक्ति वाले को परिवार का पालन पोषण करना होगा

नए नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी उसके यह नियुक्ति सशर्त मिलेगी. नियुक्ति मिलने के पहले उसे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठानी होगी. अगर व्यक्ति इस बात से इंकार करता है या भविष्य में इसका उल्लंघन करता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी. 

रिक्त पड़े आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा

मध्यप्रदेश के तमाम विभागों में ऐसे पद रिक्त हैं जो आरक्षित हैं, लेकिन उस पर कोई उम्मीदवार नहीं है. उसके लिए भी सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है. नए नियम के मुताबिक़ प्रदेश भर में रिक्त पड़े आरक्षित पदों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्ति की पात्रता होगी. इसी तरह यदि आरक्षित श्रेणी में भी पद रिक्त हैं तो कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसे सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा. आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी आ भी जाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में आगे बढ़ना होगा. लंबे समय से यह मांग उठ रही था कि अनुकंपा की शर्तों के कारण लगातार मामले पेंडिंग होते जा रहे हैं. नियुक्ति के लिए पद नहीं मिल रहे. नए प्रावधानों से नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा.

अनुकंपा नियुक्ति में सात साल के अंदर नियुक्ति का बंधन ख़त्म 

पहले नियम था कि निधन से सात वर्ष के अंदर ही नियुक्ति की पात्रता होगी. यानी सात साल के अंदर आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली तो आप इससे वंचित रह जाते हैं. कई मामलों में उम्मीदवार नाबालिग होने के चलते भी इस सुविधा से बंचित रह जाता था. आवेदन करने की भी सीमा एक वर्ष के अंदर ही थी. लेकिन अब इस बाध्यता को सरकार ख़त्म करने जा रही है. 

बेरोजगार पति को नियुक्ति में आयु सीमा की छूट 

अभी अधिकारी-कर्मचारी पति के निधन पर पत्नी को 45 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता थी. यदि पत्नी सर्विस में है और उसका निधन हो जाता है तो पति के लिए आयु की यह छूट नहीं थी. इसे अब नए प्रावधानों में शामिल किया जा रहा है.

Tags:    

Similar News