डेढ़ लाख की रिश्वत लेते सहकारी बैंक का जनरल मैनेजर गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई

डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते सहकारी बैंक (झाबुआ) के जनरल मैनेजर को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Update: 2021-09-04 09:22 GMT

डेढ़ लाख की रिश्वत लेते सहकारी बैंक का जनरल मैनेजर गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई

इंदौर / झाबुआ। इंदौर लोकायुक्त टीम ने किसानों की फसलों की बीमा राशि मंजूर कराने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते सहकारी बैंक (झाबुआ) के महाप्रबंधक (General Manager) डीआर सरोठिया को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. जीएम ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रूपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे. जिसमें से 1 लाख 50 हजार रूपए वह पहले ही ले चुका था. 

डीआर सरोठिया सहकारी बैंक झाबुआ में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है. उनके द्वारा शिकायतकर्ता वेलसिह पुत्र वेस्ता पलासिया जो की सहकारी बैंक झाबुआ में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं से 137 किसानों की राशि मंजूर कर पोर्टल पर अपलोड करने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से डेढ़ लाख रुपए आरोपी ने 19 अगस्त को दबाव बनाकर ले लिए और अब बाकी डेढ़ लाख रुपए की मांग जा रही है.

राशि मंजूर करने मांगी थी रिश्वत 

शिकायतकर्ता वेलसिह पुत्र वेस्ता पलासिया द्वारा इसकी शिकायत 2 सितंबर को लोकायुक्त एसपी एसएस सव्यसाची से की गई. वेलसिह के द्वारा बताया गया कि आरोपी महाप्रबंधक (General Manager) डीआर सरोठिया द्वारा रामा ब्रांच के अधीन आने वाली तीन सोसायटी (कालीदेवी, माछलिया, उमरकोट) के करीब 180 किसानों की फसल बीमा राशि मंजूरी के लिए पोर्टल पर इंट्री की ऑनलाइन एंट्री की जानी है. इसमें से आरोपी जनरल मैनेजर द्वारा 137 किसानों की राशि मंजूर कर पोर्टल पर अपलोड करने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से डेढ़ लाख रुपए आरोपी ने 19 अगस्त को दबाव बनाकर ले लिए और अब बाकी डेढ़ लाख रुपए की मांग जा रही है.

ऐसे हुई गिरफ्तारी 

शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर मामले में एसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए डीएसपी आनंद यादव, एसएस यादव व टीआई राहुल गजभिये की एक टीम बनाई. इधर, सरोठिया ने वेलसिंह को शनिवार दोपहर करीब 12.30 बजे डेढ़ लाख रुपए लेकर अपने झाबुआ स्थित सरकारी क्वार्टर पर बुलाया. इस पर वेलसिंह वहां गए और उसे डेढ़ लाख रुपए दिए. तभी बाहर तैनात लोकायुक्त टीम अंदर पहुंची और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

आरोपित महाप्रबंधक (General Manager) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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