मध्यप्रदेश के सभी कलेक्टर्स को बड़ा आदेश, अनुपयोगी बोरवेल तत्काल बंद कराएं

Update: 2023-12-14 16:17 GMT

 रीवा:  प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ने अधिकारियों को अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल में छोटे बच्चों को गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक मार्च 2023 को जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी अनुपयोगी तथा खुले बोरवेल तत्काल सुरक्षित रूप से बंद कराएं। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके।

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