भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी: भू-स्वामी का नाती भी रेलवे में नौकरी का पात्र
केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण ने रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि के स्वामी के नाती अर्थात पौत्र को नौकरी का पात्र माना है।
Indian Railways: नई रेल लाइन के विस्तार को लेकर भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाता है। इस दौरान भूमि स्वामी को शासन की राजस्व व्यवस्था के अनुसार मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसमें मुआवजा के साथ-साथ नौकरी के भी निर्देश थे।
वहीं दूसरी तरफ हाल ही में केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण द्वारा एक अहम निर्णय पारित किया गया है, जिसमें अब अधिग्रहित भूमि के स्वामी के नाती अर्थात पौत्र को नौकरी का पात्र माना गया है।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा रेलवे में भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी देने का प्रावधान था उस दौरान नौकरी देने का प्रावधान केवल स्वयं पत्नी और पुत्र को ही था। वहीं पौत्र को ग्रुप डी की नौकरी नहीं दी गई थी।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अपने महत्वपूर्ण फैसले में उन सभी भूमि स्वामियों के पौत्र को भी परिवार की परिभाषा पाया है। न्यायालय द्वारा सभी भू अधिग्रहित लोगों के नाती अर्थात पौत्र को भी नौकरी का पात्र पाया है। जिससे अब उन लोगों के लिए यह राहत की बात है कि जिन्हें परिवारिक समस्या के चलते भूमि अधिग्रहण के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई थी।