हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, चयनित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, फिर से होगी भर्ती प्रक्रिया?
Uttarakhand Shikshak Bharti 2021 Case: उत्तराखंड में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
Uttarakhand Shikshak Bharti 2021 Case: उत्तराखंड में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन इसमें उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश के बाहर के कुछ एनआईओएस ने डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। पहले तो प्रदेश सरकार द्वारा आवेदन करने की अनुमति दी गई लेकिन आवेदन लेने के पश्चात उसे रद्द कर दिया गया। जिस पर अन्य प्रदेश के आवेदक हाईकोर्ट पहुंचकर अपील की। सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि इन आवेदकों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से 2020-21 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक प्राध्यापकों के लिए 2648 पदों पर भर्ती निकाली थी। इन पदों पर प्रदेश के बाहर के भी कुछ एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से इनके प्रमाण पत्र को मान्यता देते हुए 15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से एक आदेश जारी किया था। लेकिन वापस 10 फरवरी 2021 को सरकार ने इस आदेश को पुनः पलट दिया। परिणाम स्वरूप प्रदेश के अन्य स्थानों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए।
ऐसे में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां से उन्हें राहत मिली। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में अब चयनित कर लिये गये शिक्षको की सूची बदल सकती है। लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वही एक आप्सन यह भी है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चैलेंज करेगा।