कंगना रनौत का घर तोड़े जाने मामले पर कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, कहा- आप तो बहुत तेज हो, फिर समय क्यों चाहिए, तो कंगना ने लिखा...

बीएमसी द्वारा कंगना रनौत का मुम्बई स्थित घर तोड़े जाने मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुम्बई कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई है।

Update: 2021-02-16 06:33 GMT

कंगना रनौत का घर तोड़े जाने मामले पर कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, कहा- आप तो बहुत तेज हो, फिर समय क्यों चाहिए, तो कंगना ने लिखा...

बीएमसी द्वारा कंगना रनौत का मुम्बई स्थित घर तोड़े जाने मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुम्बई कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि घर तोड़ने के लिए आपने तो बहुत तेजी दिखाई, लेकिन अब आपको समय किस बात के लिए चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मानसून काल में तोड़ी गई प्राॅपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है।

 

इस पर जल्द सुनवाई होगी। जस्टिस एसजे कठवल्ला एवं जस्टिज आरआई छागला की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि मानसून काल में बीएमसी द्वारा जो कार्रवाई की गई उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जब कार्रवाई की बात आती है आप लोग बहुत तेजी दिखाते, लेकिन जब जबवा देने की बारी आई तो सुस्ती दिखाई जा रही है। बरसात के मौसम में किसी का घर टूटा है। ऐसे में हम यह कार्रवाई ज्यादा दिनों तक नहीं टाल सकते हैं। मामले में याचिकाकर्ता के वकील 25 सितम्बर से अपना पक्ष रख सकते हैं।

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संजय राउत एवं बीएमसी के अधिकारियों को कोर्ट ने 29 सितम्बर को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। बता दें कि बीते दिनों 22 सितम्बर को कोर्ट एक आदेश जारी करते हुए संजय राउत को पक्षकार बनाने की बात कही थी। कोर्ट ने यह बात कंगना रनौत द्वारा एक सीडी पेश किए जाने के बाद दिया था। सीडी में शिवसेना नेता ने उखाड़ दिया जैसे बयान देते हुए नजर आए थे।

कंगना ने ट्वीट यह लिखा

कोर्ट द्वारा बीएमसी की फटकार लगाए जाने के बाद कंगना ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘ माननीय हाईकोर्ट, इस बरसात के मौसम में मेरा घर टूटा है। आपने मेरे दर्द को समझा, मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतना सोचा मेरे लिए यह बहुत है। मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद। मुझे वह सब वापस मिल गया जो मैंने खोया था।

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9 को हुई थी कार्रवाई

बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के मुम्बई स्थित कार्यालय में 9 सितम्बर को कार्रवाई की गई थी। कंगना उस समय मुम्बई में नहीं थी। उक्त कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई थी और पूरा मामला कोर्ट चला गया था। मामले की अब सुनवाई शुरू हो चुकी हैं। खबरों की माने तो मुम्बई हाईकोर्ट इस पर अपना जल्द फैसला सुना सकती है।

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